जयपुर, जिला कलेक्टर(भू-अभिलेख) अजमेर ने एक आदेश जारी कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 16 (ख) के प्रावधानों के अनुसरण में एवं उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अजमेर जिले की सरवाड़ तहसील क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुरा व मनोहरपुरा में वर्तमान स्थित खसरा नम्बर का स्थानान्तरण कर नवीन जमाबन्दी की स्वीकृति प्रदान की है।
सरवाड़ तहसील के दो ग्रामों के खसरा व जमाबन्दी मे परिवर्तन